फ्री कानूनी सहायता पर बांटी जानकारी

बीबीएन – सिविल जज जूनियर डिवीजन (जेएमआईसी) नालागढ़ दिव्या ज्योति पटियाल की अध्यक्षता में रविवार को नालागढ़ उपमंडल की ग्राम पंचायत कुंडलु में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सिविल जज ने कहा कि न्यायालयों के बाहर विभिन्न लंबित मामलों के निपटारे में लोक अदालतों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। लोक अदालतों में मामलों के सौहार्दपूर्ण हल किए जा सकते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए लोग अदालतों की सहायता लें। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों को विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत विधिक मान्यता है। दिव्या ज्योति पटियाल ने लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों तथा माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।  अधिवक्ता मुनीश डढवाल ने लोगों को अपराध संबंधी संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानती, गैर जमानती व पुलिस उन्हें कैसे गिर तार कर सकती है के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 22 के तहत अपराधी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाता है। अधिवक्ता बीआर पोसवाल ने सूचना का अधिकार, पंचायती राज अधिनियम तथा मोटर वाहन अधिनियम बारे विस्तृत जानकारी प्रदान की। अधिवक्ता नीरू शर्मा ने घरेलू हिंसा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, लड़का व लड़की को एक समान अधिकार पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।