बिना स्वैप मशीन नहीं बेच पाएंगे खाद

हमीरपुर  – स्वैप मशीन के बिना अब कोई भी दुकानदार खाद नहीं बेच सकेंगे। पकड़े जाने पर संबंधित दुकानदार का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। दुकानदारों को स्वैप मशीन चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि किसानों की सबसिडी ऑनलाइन खातों में डाली जा सके। सहकारी सभाओं के सेल्समैन व प्राइवेट डिलर स्वैप मशीन (पीओएस) लेना सुनिश्चित करें। अगर किसी दुकानदार ने अभी तक स्वैप मशीन नहीं खरीदी है, तो उन्हें खाद की सप्लाई नहीं मिलेगी। सूत्रों की मानें तो भारत सरकार ने रासायनिक खाद की सबसिडी ऑनलाइन कर दी है, ताकि किसानों के खाते में सीधी राशि डाली जा सके। इसके लिए सहकारी सभा कुठेड़ा में 25 जनवरी को सुबह 11 बजे ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसमें संबंधित डिलरों को स्वैप मशीन का संचालन हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। डिलर अपने साथ स्वैप मशीन भी लाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा स्वैप मशीन का आईडी नंबर, सेल स्टॉक का रजिस्टर, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की कॉपी साथ लानी होगी। स्वैप मशीन का संचालन शुक्रवार से नए सिरे से किया जाएगा। अगर किसी के पास स्वैप मशीन नहीं है, वह भी ट्रेनिंग में भाग लेना सुनिश्चित करें।