टीसीपी एक्ट पर पुनर्विचार याचिका डालेगी सरकार

By: Feb 26th, 2018 12:20 am

हाई कोर्ट जाने की हो रही तैयारी, प्रदेश के हजारों भवन मालिकों की निगाहें टिकीं

शिमला – प्रदेश सरकार संशोधित टीसीपी एक्ट को रद्द करने के फैसले को लेकर हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सरकार इस दिशा में काम कर रही है और जल्द ही वह इस बारे में एक याचिका दायर करेगी। ऐसे में अब भवन मालिकों की निगाहें सरकार पर टिकी हुई हैं। राज्य में टीसीपी एक्ट रद्द करने के मामले पर सरकार अब हाइ र्कोर्ट का रुख करेगी। राज्य सरकार इसके लिए तैयारियां कर रही है। हालांकि पुनर्विचार याचिका अदालत के फैसले के एक माह के भीतर ही दायर की जानी चाहिए थी, लेकिन निर्धारित समयावधि के भीतर याचिका दायर न कर पाने के चलते सरकार को इस बारे में अदालत से आग्रह करना पड़ेगा। इसके बाद ही सरकार याचिका दायर कर पाएगी। हालांकि यह हाई कोर्ट पर निर्भर करता है कि वह इस पर क्या फैसला लेता है। हाई कोर्ट ने बीते दिसंबर में संशोधित टीसीपी एक्ट रद्द कर दिया था। पूर्व सरकार ने साल 2016 को मानसून सत्र के दौरान टीसीपी संशोधित विधेयक-2016 पारित किया था। सरकार द्वारा टीसीपी अधिनियम में धारा 30  (बी) को जोड़ते हुए भवनों के अवैध निर्माण को नियमित करने के बारे में प्रावधान किया गया था। इस अवैध निर्माण के एकमुश्त नियमितीकरण के लिए फीस जमा करवाने का भी प्रावधान रखा था। इसमें 31 मार्च, 2017 से पहले के निर्माण को ही नियमित करने का प्रावधान था। हालांकि काफी  समय तक यह विधेयक राजभवन में पड़ा रहा और अंततः राज्यपाल ने इसको मंजूरी दे दी। इसके बाद आवेदन करने के लिए भवन मालिकों को दो माह का वक्त दिया गया। विभाग के पास भवनों को नियमित करने के लिए काफी आवेदन आए, लेकिन इसी बीच संशोधन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और अदालत ने अंतिम फैसला आने तक भवनों को नियमित करने पर रोक लगा दी और बाद में इसको निरस्त कर दिया।

अब तक बनी सात नीतियां

अवैध भवनों को नियमित करने के लिए साल 1997 से 2006 तक सात पालिसियां बनाई गईं, लेकिन अवैध भवनों का मसला यूं ही लटका रहा। इसके बाद ही सरकार ने टीसीपी अधिनियम में संशोधन किया, जो बीते साल 22 दिसंबर को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इससे राज्य में करीब 27 हजार भवनों को नियमित करना का रास्ता बंद हो गया है।

 


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