दिव्यांगों को 25 हजार टैक्स छूट

नई दिल्ली— सरकार ने दिव्यांगों को बजट प्रस्ताव से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए फाइनांस बिल में संशोधन किया है। पहली फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाले मेडिकल और ट्रांसपोर्ट अलाउंस को खत्म करके 40 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडेक्शन देने का प्रस्ताव किया था। इन बजट प्रस्तावों से दिव्यांगों को 13400 रुपए की टैक्स लॉयबिल्टी बढ़ने जा रही थी, लेकिन संशोधन से अब दिव्यांगों को 25 हजार रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट मिल सकेगी। सरकार के ये बजट प्रस्ताव मार्च में होने वाले संसद के सत्र में मंजूरी मिलने के बाद पहली अप्रैल, 2018 से लागू होंगे। सीए और टैक्स कंसल्टेंट पवन जायसवाल के अनुसार सरकार ने फाइनांस बिल में संशोधन किया है। इसमें सेक्शन 16 में क्लाज 6 व 7 जोड़ा गया है। इसके अनुसार दिव्यांगों को मिल रही ट्रांसपोर्ट अलाउंस की सुविधा मिलती रहेगी। इन लोगों को 40 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडेक्शन का लाभ भी मिलेगा।  अभी दिव्यांगों को 3200 रुपए महीने का ट्रांसपोर्ट अलाउंस टैक्स फ्री मिलता है। सीए जायसवाल के अनुसार इस संसोधन से दिव्यांगों का इनकम टैक्स का फायदा 25 हजार रुपए का बढ़ जाएगा। दिव्यांगों को 40 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडेक्शन का लाभ मिलेगा और साथ में 38400 रुपए का टैक्स फ्री ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। अब दिव्यांगों को कुल मिलाकर 78400 रुपए की इनकम टैक्स से छूट मिलेगी।