पहली मार्च से अंतरिम राहत

वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना, प्रदेश के लाखों कर्मचारी-पेंशनरों को मिलेगा लाभ

शिमला –सरकार की घोषणा के अनुरूप हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। शुक्रवार को यह आदेश जारी हुए। इसके मुताबिक पहली मार्च को कर्मचारियों को जो वेतन मिलेगा, उसमें फरवरी महीने की राशि प्रदान की जाएगी, जबकि उनका पुराना एरियर, जो कि पहली जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2018 तक बनेगा, वह राशि उनके जीपीएफ खाते में जाएगी। वहीं, पेंशनरों को एरियर के साथ अंतरिम राहत की राशि मार्च महीने में मिलने वाली पेंशन के साथ प्रदान कर दी जाएगी। पारिवारिक पेंशनरों को भी यह लाभ साथ ही दे दिया जाएगा। इससे सरकार पर करीब 700 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसके लिए सरकार को कर्ज उठाना पड़ सकता है। कर्मचारियों व पेंशनरों को दी जाने वाली यह अंतरिम  राहत बाद में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर समायोजित हो जाएगी। कर्मचारियों को इन आदेशों के बाद कुल 17 फीसदी अंतरिम राहत मिल गई है, जिसमें पहले पांच फीसदी व बाद में चार फीसदी राहत दी गई थी। इसमें अब आठ फीसदी की राहत और जोड़ी गई है। बता दें कि राज्य में कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए पंजाब वेतन आयोग लागू होता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आ सकी है। वहां वेतन आयोग की सिफारिशें आने में देरी हो रही है और माना जा रहा है कि जून महीने के बाद ही ये सिफारिशें आएंगी। तब तक महंगाई के दौर में इन्हें परेशानी न हो, इसलिए सरकार ने  17 फीसदी तक की अंतरिम राहत प्रदान कर दी है।

400 से 4000 हजार का फायदा

आठ फीसदी की अंतरिम राहत से कर्मचारियों को मासिक 400 रुपए से चार हजार रुपए तक का फायदा होगा। अलग-अलग श्रेणियों का वेतनमान अलग-अलग है और उनकी बेसिक-पे पर आठ फीसदी की राशि जुड़ेगी। सरकार 25 महीने का एरियर भी दे रही है, वहीं पेंशनरों को 200 से 3000 रुपए तक मासिक का लाभ मिलेगा। इसमें भी  पेंशनरों की बेसिक-पे के आधार पर लाभ दिया जाएगा। राज्य में अढ़ाई लाख के करीब नियमित कर्मचारी हैं, जबकि दो लाख के करीब पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर भी हैं।