बिलासपुर से हटेंगे 345 अवैध कब्जे

जिला प्रशासन ने नगर परिषद को कार्रवाई के दिए आदेश

बिलासपुर— भाखड़ा विस्थापितों के शहर बिलासपुर में अवैध कब्जों को लेकर रेगुलर करने के लिए बनाई गई पॉलिसी के मापदंडों को पूरा न करने वाले 345 कब्जों पर अब जल्द ही बुलडोजर चलेगा। हाई कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना करते हुए जिला प्रशासन की ओर से नगर परिषद को तत्काल प्रभाव से उचित कदम उठाने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। नगर परिषद प्रशासन इन सभी अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर 48 घंटे का अल्टीमेटम देगा। यदि इस समयावधि के अंदर खुद ही लोग अवैध कब्जों को नहीं गिराते हैं तो फिर नगर परिषद प्रशासन कार्रवाई शुरू कर देगा। इस कार्रवाई को लेकर बिलासपुर शहर में हड़कंप मच गया है। उधर, नगर परिषद प्रशासन 6 मार्च को हाईकोर्ट में अवैध कब्जे गिराए जाने बाबत रिपोर्ट रखेगा। जानकारी के मुताबिक पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बिलासपुर शहर के अवैध कब्जों को रेगुलर करने को लेकर एक पॉलिसी तैयार की गई थी, जिसके तहत 150 वर्ग मीटर से ज्यादा अवैध कब्जों को रेगुलर न किए जाने का प्रावधान किया गया है।  इसके तहत नगर परिषद को आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से तय मापदंडों को पूरा न करने के चलते 345 आवेदन रद्द कर दिए गए थे। सूचना के तहत गुरूवार को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की ओर से नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को आदेश दिए गए हैं कि अवैध कब्जों को लेकर बनाई गई पॉलिसी के तहत रिजेक्ट हुए आवेदनों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू की जाए। जानकारी के मुताबिक अतिक्रमण से संबंधित शहर का एक मामला हाई कोर्ट पहुंचा था,जिस पर कड़ा संज्ञान लिया गया और अवैध कब्जा हटाने के साथ ही हाई कोर्ट ने नगर परिषद प्रशासन से पूरे शहर के कब्जों की रिपोर्ट तलब की थी।