मारपीट पर दोषी को दो साल का कारावास

सरकाघाट  —न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विशाल कोर्ट नंबर-दो की अदालत ने मारपीट का आरोप साबित होने पर दोषी को अढ़ाई साल की सजा व दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।  अदालत में मामले की पैरवी करने वाले सहायक जिला न्यायवादी नितिन कुमार ने बताया कि इंद्र सिंह गांव लंगेहड डाकघर गोपालपुर सरकाघाट ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 27 मई, 2012 को प्रातः साढ़े सात बजे जब वह अपनी जमीन की तरफ  गया तो वहां पर हुकम चंद पुत्र संतराम गांव मौहीं अपने मकान का निर्माण करवा रहा था, जो रिश्ते में इसके चाचा का लड़का है और जमीन मुस्तरिका है। इंद्र सिंह ने मजदूरों को कहा कि वह कुछ जगह छोड़कर बिल्डिंग के पिल्लरों की खुदाई थोड़ा दूर शुरू करें । इतना कहने पर हुकम चंद वहां पर आया और इसको रोक कर सीधे ही हाथ में लिया हुआ फावड़ा उसकी बायीं आंख पर मार दिया, जिससे वह मौका पर गिर कर बेहोश हो गया।  इस पर हुक्म चंद के खिलाफ सरकाघाट थाना में अभियोग संख्या 132, 12 के तहत केस दर्ज हुआ। अदालत ने दोनों तरफ के तमाम गवाह सुनने बाद दोषी हुकुम चंद को धारा 325 भादसा आईपीसी में दो साल की सजा व एक हजार जुर्माना, धारा 303 में 6 माह की सजा व 500 रुपए जुर्माना और धारा 341 में एक माह की सजा और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी नितिन कुमार व सहायक जिला न्यायवादी आशीष शर्मा ने की।