अवैध कब्जों पर हफ्ते में दें रिपोर्ट

By: Mar 21st, 2018 12:20 am

हाई कोर्ट ने नगर निगम शिमला से मांगी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की डिटेल

शिमला — प्रदेश हाई कोर्ट ने न्यू शिमला में अवैध निर्माण और कब्जों को हटाए जाने के मामले में नगर निगम शिमला को आदेश दिए हैं कि वह एक सप्ताह के भीतर अनुपालना रिपोर्ट दायर करे। ज्ञात रहे कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोएल की खंडपीठ ने न्यू शिमला में अवैध निर्माण और कब्जों को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश दिए थे। खंडपीठ ने बिजली बोर्ड को प्रतिवादी बनाते हुए आदेश दिए थे कि इन अवैध कब्जों और अवैध निर्माणों के बिजली और पानी के कनेक्शन तुरंत प्रभाव से बंद किए जाए। खंडपीठ ने मुख्य सचिव को आदेश दिए थे कि वह तुरंत प्रभाव से संबंधित विभागों के साथ बैठक करे और न्यू शिमला का अंतरिम या अंतिम निर्णय अदालत के समक्ष पेश करे। अदालत ने नगर निगम आयुक्त और डीसी शिमला को आदेश दिए थे  कि वे न्यू शिमला में इंस्पेक्शन करें और जिन लोगों ने रिहाइशी मकानों को किसी दुसरे काम के लिए ंइस्तेमाल किए हैं, उसे तुरंत प्रभाव से बंद कर दें। मामले की आगामी सुनवाई 29 मार्च को निर्धारित की गई है।

 वीरभद्र सिंह इन्कम टैक्स केस की सुनवाई टली

शिमला — हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और पुत्र विक्रमादित्य सिंह के विरुद्ध इन्कम टैक्स ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किए गए आदेशों को चुनौती देने वाली अपील की सुनवाई  28 मार्च तक टल गई है। हाई कोर्ट ने अपने पिछले आदेशों में कहा था कि  ट्रिब्यूनल द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध सुनाए गए निर्णय के अनुसार अगर विभाग कोई कार्रवाई करता है तो वह इस अपील के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

 पदोन्नति पर जवाब तलब

शिमला —पुलिस विभाग में आईपीएस अधिकारियों को गलत पदोन्नति दिए जाने के मामले  की सुनवाई  27 मार्च  तक टल गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोएल की खंडपीठ ने पृथ्वीराज, टी के देका और बीएनएस नेगी को प्रतिवादी बनाते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि  जवाब तलब कर लिया गया है। गौर हो किएक आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पत्र में आरोप लगाया है कि   आईपीएस अधिकारियों को गलत पदोन्नति दी जा रही है।


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