थुनाग पंचायत को हाई कोर्ट का नोटिस

जंजैहली प्रकरण पर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई पर न्यायालय ने मांगा जवाब

शिमला — जंजैहली में एसडीएम कार्यालय खोले जाने वाली अधिसूचना को हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने वाले निर्णय के खिलाफ प्रार्थी चेत राम ठाकुर ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रार्थी द्वारा पुनर्विचार याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत थुनाग को आगामी 14 मार्च के लिए नोटिस जारी किया है।  ज्ञात रहे कि राज्य सरकार ने जंजैहली में एसडीएम कार्यालय खोले के जाने बारे में अधिसूचना जारी की थी जिसे ग्राम पंचायत थुनाग ने हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। याचिका में दलील दी गई थी कि  एसडीएम कार्यालय खोले जाने के लिए जंजैहली केंद्रित स्थान नहीं है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और ग्राम पंचायत थुनाग को सुनने के पश्चात जंजैहली में एसडीएम कार्यालय खोले जाने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया था। अब जंजैहली निवासी चेत राम ठाकुर ने हाई कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका में दलील दी गई है कि प्रार्थी को ग्राम पंचायत थुनाग ने जानबूझकर प्रतिवादी नहीं बनाया था। यदि प्रार्थी को पिछली याचिका में प्रतिवादी बनाया गया होता तो ग्राम पंचायत थुनाग अदालत को गुमराह करने में सफल न होती। याचिका में दलील दी गई है कि जंजैहली एसडीएम कार्यालय खोले जाने के लिए केंद्रित जगह है और पहले से इस स्थान पर राज्य सरकार के लगभग 32 आफिस कार्यरत है। प्रार्थी ने अदालत से गुहार लगाईं है कि जंजैहली में एसडीएम कार्यालय खोले जाने वाली अधिसूचना को रद्द किए जाने वाले निर्णय पर पुनः विचार किया जाए।

मकलोडगंज में 144 होटल रजिस्टर्ड नहीं

शिमला — पुलिस महाप्रमुख ने हाई कोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से बताया कि  मकलोडगंज में 144 ऐसे होटल/ढाबा/होम स्टे हैं, जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति नहीं है या पर्यटन विभाग से संबद्धता नहीं है।  इनके बिजली-पानी के कनेक्शन बंद करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए है। डीजीपी ने शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताया कि कुल्लू  मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज हुए केसों में 10 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। 30 नंबवर 2017 तक 947 केस दर्ज किए गए है, जिनमें 1136 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।