दो दुष्कर्मियों को साढ़े 12 साल जेल

By: Mar 13th, 2018 12:20 am

रामपुर बुशहर – अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में दोष साबित होने पर दो व्यक्तियों को साढ़े 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पीडि़ता निवासी बाड़ा डाकघर करतोट तहसील रामपुर ने 25 सितंबर, 2010 को थाना झाकड़ी में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका पति दस दिन पहले सेब की कटाई के लिए किन्नौर गया था। उसके दोनों बच्चे भी नानी के घर गए थे। 23 सितंबर को शाम सात बजे जब पीडि़ता घर में टीवी देख रही थी, तो एकदम लाइट चली गई। जब पीडि़ता ने लाइट चैक करने के लिए दरवाजा खोला, तो उसी समय आरोपी कैलाश चंद और अमर सिंह उसके कमरे में आए और दोनों ने पीडि़ता से दुराचार किया। वारदात के दौरान पीडि़ता की बायीं आंख में भी चोट आई थी। दोनों आरोपियों ने पीडि़ता को धमकाया कि यदि उसने वारदात के बारे में किसी को कुछ भी बताया या पुलिस में रिपोर्ट की तो उसे जान से मार देंगे। पीडि़ता के बयान के आधार पर 25 सितंबर को थाना झाकड़ी में मामला दर्ज हुआ। आरोपियों को बलात्कार करने पर दस वर्ष का कठोर कारावास, उसके घर में अनधिकृत प्रवेश करने पर दो वर्ष का साधारण कारावास, उसे साधारण चोट पहुंचे के लिए तीन महीने के साधारण कारावास और उसे जान से मारने की धमकी देने के लिए तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।


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