मकलोडगंज —पर्यटक नगरी मकलोडगंज में बंद पड़े सैकड़ों होटलों को प्रदेश सरकार के टीसीपी नियमों में किए गए संशोधन के बाद अब बड़ी राहत मिलेगी। टीसीपी नियमों में संशोधन से मकलोडगंज में ठप पड़े होटल कारोबार को संजीवनी मिलेगी। बजट सत्र के दौरान राजधानी शिमला में आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में नगर नियोजन एक्ट के नियमों में किए गए संशोधन से होटल कारोबारी व बेरोजगार हुए होटल कर्मचारी गदगद हो गए हैं। पिछले तीन माह से अधिक समय से होटलों में काम करने वाले हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए थे, अब इस फैसले से उन्हें भी राहत मिली है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद दस्तावेज पूरे न करने वाले होटलों का बिजली व पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे। कोर्ट के आदेशों के अनुसार इस प्रकिया पर वर्तमान में भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नजर बनाए हुए था, लेकिन अब सरकार के इस फैसले से होटल कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने होटल कारोबारियों के वैद्य एरिया में होटल चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नगर निमम धर्मशाला को एक कमेटी का गठन करने के निर्देश जारी किए गए हैं, इसमें नगर निगम द्वारा गठित कमेटी होटल में निरीक्षण कर दस्तावेज चैक करेगी और इस निरीक्षण के दौरान होटल मालिक स्वयं अपनी अवैध प्रॉपर्टी को बताएगा। इस दौरान कमेटी अवैध एरिया को एक वर्ष तक सीज करेगी। इस एक वर्ष के दौरान होटल मालिक को इस प्रॉपर्टी के सभी दस्तावेज व एनओसी पूरे करने होंगे। एक साल बाद सरकार कागज पूरा न होने पर इन अवैध भवनों को तोड़ने के निर्देश जारी करेगी।
पर्यटकों को भटकना नहीं पड़ेगा
पर्यटन सीजन के शुरू होने से ठीक पहले सरकार ने होटल कारोबारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से न केवल कारोबारी बल्कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी होटल के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा, और पर्यटन को भी पंख लगेंगे। इससे पहले मकलोडगंज में 70 फीसदी होटल बंद पड़े थे।