अभियोजन वापस लेने की तैयारी

By: Apr 17th, 2018 12:30 am

पूर्व मुख्यमंत्री धूमल मामले में कैबिनेट में चर्चा, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे पक्ष

शिमला— जयराम सरकार पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ एचपीसीए मामले में अभियोजन की मंजूरी वापस लेने के लिए तैयार है। इस मामले में क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लेना है, लिहाजा सरकार अपना पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेगी। कैबिनेट बैठक में सबसे पहले इसी मुद्दे पर चर्चा की गई, जिसमें मंत्रियों ने इसे पूरी तरह राजनीतिक आधार पर बना मामला बताया। एचपीसीए से जुड़े इस मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। धूमल के खिलाफ पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में इस अभियोजन को मंजूरी दी गई थी, जिसे वर्तमान सरकार वापस लेने की तैयारी कर रही है। मंत्रिमंडल में मंत्रियों ने इस पर विस्तृत चर्चा की और कहा कि पूरा मामला  राजनीतिक द्वेष की मंशा से तैयार किया गया था। विजिलेंस ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की थी, उसमें भी इन बातों का जिक्र है। पूर्व सरकार के समय तैयार की गई चार्जशीट में एचपीसीए मामला प्रमुखता से उठाया था। सत्ता परिवर्तन के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने विजिलेंस को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा। धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए सरकारी भवन गिराने, वन भूमि पर होटल बनाने और लालपानी स्थित क्रिकेट अकादमी के संबंध में केस दर्ज करवाए थे। ये तीनों मामले कांग्रेस सरकार ने अदालत में दायर किए थे। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र भी लिखा था। इसमें कहा गया था कि पूर्व सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर उनके खिलाफ झूठा केस बनाया है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। एचपीसीए विवाद में दो आईएएस अफसरों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी को सरकार ने हाल ही में वापस लिया था। इसके बाद अब सरकार पूर्व सीएम के खिलाफ विजिलेंस जांच को दी अभियोजन मंजूरी वापस लेगी। इस मामले में एक आईएएस अफसर के खिलाफ वीरभद्र सरकार अभियोजन मंजूरी वापस ले चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी

एचपीसीए के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन केस वापस लेने की दिशा में यह कदम है। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार पहले ही एचपीसीए केस वापस लेने के बारे में दे चुकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें आना है, क्योंकि धूमल के खिलाफ भी इसी मामले में अभियोजन की मंजूरी दी गई थी, जिस पर सरकार ने केस वापसी को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में पक्ष रखने का निर्णय लिया है।

जीवनसंगी की तलाश हैतो आज ही भारत  मैट्रिमोनी पर रजिस्टर करें– निःशुल्क  रजिस्ट्रेशन करे!

 


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App