आधार बिना नहीं खुलेगा बैंक खाता

नई दिल्ली — भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खाते से आधार को लिंक कराना जरूरी कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष बैंक ने बैंकों में खाता खोलने के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। आरबीआई का यह आदेश उस समय आया है, जब आधार को लिंक करने से संबंधित मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। नए ग्राहकों को केवाईसी के तौर पर आधार नंबर, पैन नंबर या फिर फार्म 60 देना होगा। केंद्रीय बैंक ने सरकार से बातचीत के आधार पर सभी बैंक अकाउंट को आधार लिंक करना अनिवार्य किया है।

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