चेयरमैन के चुनाव नतीजे पर रोक
पंचायत समिति ननखड़ी की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
शिमला— पंचायत समिति ननखड़ी के चेयरमैन के चुनाव परिणाम को हाई कोर्ट ने सील्ड कवर में रखने के आदेश दिए है। पंचायत समिति ननखड़ी के वर्तमान चेयरमेन रमेश कुमार द्वारा उसके खिलाफ समिति के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि यदि 24.4.2018 को समिति के चेयरमेन और उप चेयरमैन के चुनाव होते हैं तो इसका रिजल्ट अदालत की अनुमति के बिना न घोषित न किया जाए। मामले की आगामी सुनवाई आठ मई को निर्धारित की गई है। प्रार्थी रमेश कुमार ने याचिका में आरोप लगाया गया है कि समिति के अन्य सदस्यों द्वारा उसके खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव नियमों के विरुद्ध है। तीन अप्रैल को संिमति के कुल 15 सदस्यों में से सिर्फ आठ सदस्यों ने ही अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है, जो कि नियमों के विपरीत है। प्रार्थी ने हाई कोर्ट से गुहार लगाईं है कि इस अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त किया जाए और उसे समिति के चेयरमैन के पद पर रहने दिया जाए।
मुख्य अभियंता 27 अप्रैल को तलब
शिमला — 1116.65 लाख रुपए की लागत से बनने वाली देहरा सीवरेज स्कीम को दस वर्षो तक भी न बनाए जाने पर प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय करोल और न्यायधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने सिंचाई एवं पेयजल विभाग के मुख्य अभियंता को आगामी 27 अप्रैल के लिए मामले से जुड़े रिकार्ड के साथ अदालत के समक्ष तलब किया है। स्थानीय लोगों द्वारा मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने उक्त आदेश पारित किए। पत्र में आरोप लगाया गया है कि 13जनवरी 2007 को देहरा सीवरेज स्कीम का पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिलान्यास किया था और इसके लिए 1116.65 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन सरकार की ढुलमुल कार्यप्रणाली के कारण दस वर्षों के बाद भी इस स्कीम का निर्माण लटका हुआ है। पत्र में कहा गया कि इस स्कीम से लगभग 5322 लोगों को फायदा होना था।
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