नशे की बिक्री पर सभी डीसी-एसपी को नोटिस

By: Apr 25th, 2018 12:01 am

प्रदेश हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव सहित आबकारी कराधान विभाग से भी मांगा जवाब

शिमला— प्रदेश भर में दो अक्तूबर, 2012 से सभी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद इनकी बिक्री करने पर प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। इस मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने राज्य के मुख्य सचिव और आबकारी कराधान विभाग सहित प्रदेश के सभी जिलाधीशों तथा एसपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। शिमला स्थित रामनगर निवासी अंकुश धोबल द्वारा मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि  प्रदेश भर में दो अक्तूबर, 2012 से सभी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद दुकानदार तंबाकू उत्पादों की धड़ल्ले से दोगुने दामों पर बेच रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पत्र में दलील दी गई है कि तंबाकू उत्पाद छात्र वर्ग के भविष्य को बर्बाद कर रहे है।प्रार्थी ने अदालत से गुहार लगाई है कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री बंद करवाने के बारे में जरूरी आदेश पारित किए जाएं। मामले की सुनवाई पहली मई को निर्धारित की गई है।

कोर्ट में हाजिर हों बिजली बोर्ड के मुख्य अभियंता-खनन अधिकारी

शिमला – मकलोडगंज में अवैध कब्जे के मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने बिजली बोर्ड धर्मशाला के मुख्य अभियंता सहित निदेशक उद्योग और खनन अधिकारी धर्मशाला को 25 अप्रैल के लिए अदालत के समक्ष तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोएल की खंडपीठ ने  बिजली बोर्ड धर्मशाला के मुख्य अभियंता को आदेश दिए हैं कि वह उन मामलों का पूरा रिकार्ड अदालत के समक्ष पेश करें, जिसमें अदालती आदेशों की अनुपालना करते हुए बिजली के कनेक्शन काटे गए हैं। मुख्य अभियंता को आदेश दिए गए हैं कि वह उन सभी मामलों की लिस्ट अदालत के समक्ष पेश करें, जिसके तहत मकलोडगंज-भागसूनाथ में बिजली के कनेक्शन कामर्शियल यूनिट को दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने विदेशी महिला अब्दुला गजाला के मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पर मकलोडगंज में हो रहे पेड़ों के अवैध कटान पर संज्ञान लेने वाली याचिका में ये आदेश  पारित किए।

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