विधायक जिया लाल को नोटिस

गैस एजेंसी बदलने का मामला, प्रदेश सरकार से भी मांगा जवाब

शिमला— राजनीतिक द्वेष के चलते भरमौर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के पूर्व विधायक ठाकुर सिंह भरमौरी के मकान से वर्तमान विधायक जिया लाल के आदेशों के तहत गैस एजेंसी बदलने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, सिविल सप्लाई कारपोरेशन सहित विधायक जिया लाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रार्थी ठाकुर सिंह भरमौरी द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात उक्त आदेश पारित किए। याचिका में दलील दी गई है कि जनजातीय क्षेत्र भरमौर में एलपीजी गैस सुविधा प्रदान करने के लिए प्रार्थी ने अपने मकान में कम से कम मासिक किराए पर वर्ष 1997 से जगह दे रखी है। सत्ता परिवर्तन के बाद अब विधायक जिया लाल के आदेशों के अनुसार इस एजेंसी को बदला जा रहा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिविल सप्लाई कारपोरेशन द्वारा विधायक के कहने पर एजेंसी को ऐसी जगह बदला जा रहा है, जिसका पहले ही नेशनल हाई-वे के लिए अधिग्रहण कर लिया गया है। आरोप लगाया गया है कि एजेंसी बदलने से पहले प्रार्थी को किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया और आम जनता को भी इससे नुकसान होगा।

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