188 गैर विस्थापितों के आवेदन रद्द

बिलासपुर  – उपायुक्त बिलासपुर विवेक भाटिया ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए बताया है कि जिला बिलासपुर शहर में भाखड़ा विस्थापितों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को नियमित करने हेतु सरकार द्वारा बनाई गई विशेष निति के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों में से 188 गैर विस्थापितों जिन्होनें बिलासपुर शहर में प्लाट क्रय किए है, उनके आवेदन पत्र रद्द किए गए है। उपरोक्त 188 गैर विस्थापितों जिन्होनें प्लाट क्रय किए है उनमें से यदि कोई आवेदन कर्ता भाखड़ा विस्थापित है तो वह भाखडा विस्थापित भाखड़ा विस्थापित का उत्तराधिकारी होने के प्रमाण में दस्तावेजी साक्ष्य आवार्ड की सत्यापित प्रतिद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र पुर्नवास एंव पुर्नस्थापन शाखा उपायुक्त कार्यालय में सात मई, 2018 से पूर्व प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि उपरांत प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें गैर विस्थापितों की श्रेणी में माना जाएगा।

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