जिम्मेदार मुलाजिमों पर तुरंत हो कार्रवाई

शिमला—शिमला वन मंडल के अंतर्गत कोटी रेंज में 416 पेड़ काटे जाने के मामले में हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए वन विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि इस कटान के लिए जिम्मेदार कर्मियों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस अवैध कटान के मामले में कथित तौर पर संलिप्त भूप राम और अन्य कर्मियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। यह मामला सोमवार को सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायामूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ के समक्ष रखा गया था। अदालत ने आदेश में व्यवस्था दी थी कि 34 लाख रुपए की राशि भूप राम से वसूली जाए। यह राशि पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के एवज में वसूली जाएगी। कोटी रेंज में अवैध खनन के लिए भूप राम ने इन पेड़ों का कटान किया। सरकार के ध्यान में यह मामला आया, लेकिन प्रभावी कार्रवाई न होने पर अदालत ने इसकी जांच करवाई और दोषी कर्मियों और अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला चलाने के आदेश दिए हैं।

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