शिमला के 224 होटलों के तुरंत काटो कनेक्शन

By: May 31st, 2018 12:08 am

एक तो पानी की किल्लत; ऊपर से बिल भी नहीं भरे, हाई कोर्ट सख्त

शिमला— हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला नगर निगम परिधि में उन सभी 224 होटलों के पानी के कनेक्शन तुरंत प्रभाव से काटने के आदेश दिए है, जिन्होंने पानी का बिल जमा नहीं करवाया है। अदालत को बताया गया था कि शिमला नगर निगम की परिधि में 224 होटल चल रहे हैं, जिन्हें 527 पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। इनमें से अधिकतर ने पानी के बिल जमा नहीं करवाए हैं। नगर निगम आयुक्त ने अदालत को बताया कि पहले जोन में मंगलवार को पानी की सप्लाई की गई, दूसरे जोन में बुधवार को सप्लाई हुई है और तीसरे जोन में पानी की सप्लाई गुरुवार को की जाएगी। इसी तरह आगे भी पानी की सप्लाई जारी रहेगी। लीगल सर्विस अथॉरिटी ने अदालत को बताया कि कंट्रोल रूम में 16 पैरा लीगल स्वयंसेवक और चार वकीलों को तैनात किया गया है, जोकि अपनी सेवाएं 24 घंटे दे रहे हैं। कोर्ट मित्र ने अदालत को बताया कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पहले व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया गया था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। अदालत ने इसे तुरंत प्रभाव से चालू करने के आदेश दिए और नगर निगम के सहायक आयुक्त को इसे चलाने के आदेश दिए। निगम ने अदालत को बताया कि शिमला को छह जोनों में बांटा गया है, जिनमें 62 कीमैन को तैनात किया गया है। अदालत ने सभी कीमैन को चेताया है कि यदि उन्होंने अपनी सेवाएं देने में कोताही बरती तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अदालत के ध्यान में लाया गया कि प्रदेश में होमस्टे भी चल रहे हैं। हाई कोर्ट ने टूरिज्म के निदेशक को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है। नगर निगम ने अदालत को बताया कि हिमाचल विद्युत बोर्ड से स्टोरेज किए गए पानी को डायवर्ट करने बारे बातचीत की गई, लेकिन नगर निगम की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया। इस पर अदालत ने खेद जताते हुए विद्युत बोर्ड के चेयरमैन को प्रतिवादी बनाते हुए आदेश दिए कि यदि निगम की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जाता तो उस स्थिति में वह गुरुवार, 31 मई को अदालत के समक्ष हाजिर रहें। प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के साथ-साथ प्रार्थी अधिवक्ता विजय अरोड़ा द्वारा जनहित में दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात उक्त आदेश पारित किए। मामले की आगामी सुनवाई 31 मई को निर्धारित की गई है।

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