सीबीआई निदेशक की पेशी पर फैसला आज

अदालत को सौंपेंगे कोटखाई गैंगरेप-मर्डर की स्टेटस रिपोर्ट

शिमला—कोटखाई रेप-मर्डर मामले में सीबीआई निदेशक के हाई कोर्ट में पेश होने के पेंच पर मंगलवार को फैसला होगा। आठ मई को सीबीआई के निदेशक के हवाले से अदालत में व्यक्तिगत शपथपत्र दायर होगा। इसमें मामले की स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ शपथ पत्र के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी कि सीबीआई निदेशक को हाई कोर्ट में पेश होना पड़ेगा या छूट दी जाए। इस दौरान शपथ पत्र के माध्यम से सीबीआई निदेशक अदालत के समक्ष केस की स्टेटस रिपोर्ट रखेंगे। इससे खुलासा होगा कि कोटखाई मामले में रेप व मर्डर का आरोपी अकेला अनिल उर्फ नीलू ही था या कोई और शामिल है? इस मामले की पिछली सुनवाई 25 अप्रैल को हुई थी। इस दौरान अदालत ने पारित आदेशों में कहा था कि सीबीआई निदेशक व्यक्तिगत रूप से मामले की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर शपथ पत्र दायर करें। अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया था कि इस मामले में अब निदेशक आठ मई तक शपथ पत्र दायर कर इस पूरे मामले की जानकारी अदालत के समक्ष रखे कि किस तरह से जांच एजेंसी हत्यारों तक पहुंची है। अदालत ने जांच एजेंसी को लताड़ लगते हुए कहा था कि रिपोर्ट पेश होने से पहले ही लीक कैसे हो रही है। अदालत के समक्ष पेश होने वाली स्टेटस रिपोर्ट अखबारों की सुर्खी कैसे बन रही है। अदालत ने हैरानी जताते हुए कहा था कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी विशेष स्तर से स्टेटस रिपोर्ट के हिस्से को जानबूझ कर लीक किया जा रहा है। खंडपीठ ने सुनवाई के बाद  कहा था कि स्टेटस रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि किस तरह से जांच एजेंसी वास्तविक गुनहगारों तक पहुंचेगी। सीबीआई की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने अदालत को यह भरोसा जताया है कि जांच में सीबीआई ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।

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