चूरा पोस्त तस्करी के आरोपी को पांच साल की सजा

धर्मशाला —चूरा पोस्त की तस्करी करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को दस हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-3 ज्योत्सना सुमंत डढ़वाल की अदालत ने दोषी को यह सुनाई है।  मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायावादी राजेश वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना इंदौरा में 19 सितंबर 2012 को इस सबंध में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस के ने अपनी रिपोर्ट में इस दिन पुलिस पार्टी गांव छन्नी बेली से गांव सूरजपुर के लिए पैदल गश्त करते हुए जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में बाद दोपहर करीब साढ़े तीन बजे सन्नी उर्फ नीठा निवासी छन्नी बेली एक थैला लेकर जा रहा था। सन्नी पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने लगा जिस पर पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस टीम ने जब उसके थैले की तलाशी ली, तो उस में से दो किलो 460 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके अदालत में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की और से कुल 10 गवाह पेश किए गए। पुलिस द्वारा उपलब्ध करवाए गए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने सन्नी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी सन्नी को पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ दस  हजार रुपए सजा सुनाई है।