बलात्कारी बाप को दस साल जेल

ऊना -न्यायधीश डीआर ठाकुर की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में सौतेले बाप को विभिन्न धाराओं के तहत 10-10 साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी जिला न्यायावादी अशोक कुमार धीमान ने की। उन्होंने बताया कि चार फरवरी 2017 को ऊना में रह रही 15 वर्षीय प्रवासी पीडि़ता की माता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप जड़ते हुए अपने ही पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उसने बताया कि उसकी पहली शादी से उसके चार बच्चे हैं, लेकिन करीब 20 साल बाद उसने अपने पति को छोड़ कर दोषी के साथ शादी कर ली थी। पीडि़ता की बहन और एक भाई अपने नाना-नानी के साथ रहते थे। जबकि खुद पीडि़ता और उसका एक भाई अपनी माता और सौतेले पिता के साथ ऊना जिला में रह रहे थे। उनसे बताया कि साल 2016 में वह नवरात्र पूजन के लिए यूपी स्थित अपने पैतृक गांव गई हुई थी। उसने अपने दोनों बच्चों को सौतेले पिता के पास छोड़ दिया था। इस दौरान पीडि़ता के सौतेले पिता ने उसे करीब तीन बार हवस का शिकार बना डाला। मां के वापस आने पर पीडि़ता ने पेट में दर्द होने की शिकायत की। बेटी को उपचार दिलाने के लिए मां उसे अस्पताल ले आई। जहां डाक्टरी परीक्षण में उसके साथ दुष्कर्म होने की बात सामने आई। मां ने बेटी से पूछताछ की तो उसने सारी बात मां को बता दी। नाबालिग की माता ने ऊना थाना पहुंच घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस विभाग के एएसआई गुरदीप सिंह ने मामले की जांच की। डीए अशोक कुमार धीमान ने बताया कि स्पेशल जज डीआर ठाकुर ने मामले में तमाम गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सोखन को अपनी ही सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत 10-10 साल का कठोर कारावास भुगतने, दो-दो हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई, जुर्माना अदा न करने की सूरत में दो साल का साधारण कारावास भुगतना होगा और धारा 506 आईपीसी के तहत दो साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह की साधारण कैद भुगतनी होगी। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से करीब 16 गवाह पेश किए गए।

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