अब 31 अगस्त तक भरें आयकर रिटर्न

नई दिल्ली— सरकार ने चुनिंदा कैटेगरीज के लिए आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन एक महीना बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। फाइनांस मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके यह जानकारी दी। हालांकि इन कैटेगरीज का उल्लेख नहीं किया गया है। गौरतलब है कि नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स अप्रैल में नोटिफाई किए गए थे और टैक्सपेयर्स (जिनके अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होता है) 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर सकते थे। फाइनांस मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा, काफी विचार-विमर्श करने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने टैक्सपेयर्स की संबंधित कैटेगरीज के लिए आईटीआर फाइलिंग की डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको 5000 रुपए तक पेनल्टी देनी होगी। आप पेनल्टी दिए बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, आईटीआर फाइल करना आपकी ड्यूटी है। इससे आपको यह सम्मान मिलता है कि आप देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। इसके अलावा आईटीआर आपकी इनकम का प्रूफ होता है। इसे सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थान इनकम प्रूफ के तौर पर स्वीकार करते हैं। अगर आप बैंक लोन के लिए आवदेन करते हैं तो बैंक कई बार आईटीआर मांगते हैं। अगर आप नियमित तौर पर आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है। इसके अलावा आप किसी भी फाइनांशियल इंस्टीच्यूशन से लोन के अलावा दूसरी सेवाएं भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। वहीं अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको फाइनांशियल सर्विसेज हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।