एनएच-पांच पर यह रहेगा ट्रैफिक प्लान

सोलन – जिला दंडाधिकारी सोलन विनोद कुमार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-पांच पर परवाणू-सोलन के मध्य सुचारू यातायात के दृष्टिगत वाहन परिचालन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क विनियमन नियम 1999 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 1999 के नियम 184 तथा 196 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार सोलन से चंडीगढ़ की ओर जाने वाले सभी ट्रक सोलन-कुमारहट्टी बाइपास से होकर जाएंगे। चंडीगढ़ की ओर जाने वाली तथा चंडीगढ़ से आने वाली सभी बसें जिनमें लोकल बसें भी शामिल हैं, बड़ोग से होकर चलेंगी। चंडीगढ़ से सोलन की ओर आने वाले सभी ट्रक परवाणू-कामली-भोजनगर-कुमारहट्टी-सोलन वाइपास से होकर चलेंगे। राजगढ़ की तरफ से आने वाले सभी ट्रक ओच्छघाट के समीप जीरो प्वायंट से सुलतानपुर-कुमारहट्टी होकर चलेंगे। मल्टी एक्सल वाहन रात्रि 8ः00 बजे से सुबह 6ः00 बजे तक ही चलेंगे। धर्मपुर से कसौली के मध्य प्रातः 6ः00 बजे से रात्रि 8ः00 बजे तक ट्रकों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इन आदेशों के अनुसार सोलन शहर में मल्टी एक्सल वाहन सब्जी मंडी सोलन के समीप खड़े किए जा सकेंगे। परवाणू क्षेत्र में मल्टी एक्सल वाहन कोटी-टिपरा में खड़े किए जा सकेंगे। वाहन खड़े करने के लिए सड़क के किनारे स्थान चिन्हित होगा। पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि यातायात का अधिक दबाव होने की स्थिति में वाहनों को धर्मपुर-गढ़खल-जंगेशू-परवाणू मार्ग से भेजा जा सकता है। यह आदेश एंबुलेंस, अग्निशमन वाहनों, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहनों तथा अन्य आपाताकालीन सेवाओं के लिए चलाए जा रहे वाहनों पर लागू नहीं होंगे। आदेश 15 अक्तूबर 2018 तक लागू रहेंगे।