औद्योगिक विकास योजना का उठाएं लाभ

कुल्लू -केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में उद्यम स्थापित करने वाले उद्यमियों के लिए पहली अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक औद्योगिक विकास योजना आरंभ की है। विनिर्माण और सेवा सेक्टर में निवेश के इच्छुक उद्योगपतियों के लिए केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से बहुत बड़ी सौगात लेकर आई है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक पवन भारद्वाज ने बताया कि एक अप्रैल 2017 के बाद उत्पादन शुरू करने वाले उद्योगपति भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें तीस सितंबर 2018 तक केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ  इंडस्ट्रियल पालिसी एंड प्रोमोशन के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योग और दस मैगावाट तक जलविद्युत परियोजनाएं भी इन उद्यमों में शामिल की जा सकती हैं। पवन भारद्वाज ने बताया कि औद्योगिक विकास योजना के तहत पांच करोड़ रुपए तक के उद्योग के संयंत्र व मशीनरी के लिए तीस प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। इसके अलावा पांच वर्ष तक फायर इंश्योरेंस प्रीमियम में सौ प्रतिशत अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। महाप्रबंधक ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विकास में यह योजना एक मील का पथर साबित होगीण्। उन्होंने प्रदेश में निवेश के इच्छुक उद्योगपतियों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।