थर्मोकोल प्रयोग पर 25 हजार जुर्माना

By: Jul 8th, 2018 12:20 am

प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध को जारी किए आदेश, स्टॉक निपटाने को तीन महीने की मोहलत

शिमला— हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक के बाद अब सरकार ने थर्मोकोल को भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। शनिवार को सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद तीन महीने का समय इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए मिलेगा। इस तीन महीने में प्रदेश से थर्मोकोल पूरी तरह से दूर कर दिया जाएगा, जिसके लिए एक व्यापक मुहिम चलाई जाएगी। थर्मोकोल पर्यावरण के साथ-साथ सेहत के लिए भी घातक है, जिसके उपयोग से कैंसर होता है। सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के तीन माह के बाद कोई भी कारोबारी, बैंक्वेट हाल मालिक, धार्मिक अथवा शैक्षणिक संस्थान इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। यहां तक की शादी विवाह में भी इसका कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं होगा।  इस वजह से सरकार शादियों में इस्तेमाल के लिए पत्तल का प्रचलन भी बढ़ाना चाहती है, जिस पर भी काम किया जा रहा है। सरकार ने थर्मोकोल के  थोक व परचून दोनों ही तरह की बिक्री पर भी पाबंदी लगा दी है। इसके  बावजूद यदि कोई इसका उपयोग करता है तो 500 से 25 हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है।   हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1999 में पोलीथीन के रंगीन थैलों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बाद तत्कालीन धूमल सरकार ने प्लास्टिक के बैग के उपयोग पर भी पाबंदी लगाई।   नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट के प्रावधानों के तहत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के मकसद से प्लास्टिक के बाद अब थर्मोकोल से बने कप प्लेट, गिलास व अन्य सामान के उपयोग पर भी पाबंदी लगा दी है। पाबंदी के बाद प्रदेश में कोई भी कारोबारी थर्मोकोल के सामान की बिक्री नहीं कर सकेगा। यहां बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर रोक से यकीनन लोगों और कारोबारियों को दिक्कतें आएंगी परंतु पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है।

ऐसी होगी सजा….

पांबदी के बाद यदि इसका इस्तेमाल करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। 100 ग्राम से 500 ग्राम तक थर्मोकोल पकड़े जाने पर 500 रुपए, 500 ग्राम से अधिक तथा एक किलो से कम पकड़े जाने पर 1500 रुपए, एक किलो या इससे अधिक पकड़े जाने पर 3 हजार, 10 किलो तक 20 हजार तथा इसके अधिक थर्मोकोल का सामान पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा। यही नहीं पहाड़ों की ढलानों अथवा खुले में इसे फेंकने पर तथा किसी संस्थान के परिसर में फेंके हुए थर्मोकोल के पकड़े जाने की स्थिति में भी अलग से जुर्माना अदा करना होगा।


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