आईआरसीटीसी मामले में राबड़ी-तेजस्वी को जमानत

By: Aug 31st, 2018 7:01 pm

Image result for rabri devi and tejaswiनई दिल्ली — दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के होटल से जुड़े मामले के आरोपी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पुत्र तेजस्वी यादव की जमानत शुक्रवार को मंजूर कर ली। इसी मामले में आरोपी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के लिए पेशी वारंट जारी करते हुए अदालत ने उन्हें छह अक्तूबर को हाजिर होने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत में शुक्रवार को इस मामले में आरोपी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव हाजिर हुए। इस मामले में कुल 14 आरोपी हैं। सभी आरोपियों की एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की गई है। यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों का रखरखाव अनुबंध पटना की कंपनी को पक्षपात पूर्ण तरीके से देने से संबंधित है। श्री लालू प्रसाद यादव को भी इस मामले में शुक्रवार को अदालत में पेश होना था, लेकिन वह चारा घोटाले मामले में रांची जेल में बंद हंै और उन्हें पेशी से छूट मिली हुई है। अदालत ने लालू प्रसाद यादव को छह अक्तूबर को मामले में पेश होने के लिए पेशी वारंट जारी किया है। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पेशी वारंट जारी करने का आग्रह किया था। उसके बाद अदालत ने इसे जारी किया है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेम चंद गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता, उस समय के आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक पीके गोयल, रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य बीके अग्रवाल, उस समय के आईआरसीटीसी निदेशक राकेश सक्सेना भी आरोपी हैं। यह मामला 2004 से 2009 के मध्य का है, जिसमें आईआरसीटीसी होटलों के निर्माण में अनियमितता और निजी कंपनी से रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा है कि श्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ इस मामले में पर्याप्त सबूत हैं।


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