आज से बिना हेलमेट वालों की खैर नहीं

By: Aug 11th, 2018 12:02 am

देहरादून— दुपहिया वाहन पर दो सवारी बैठे होने पर दोनों के हेलमेट नहीं पहने पर 11 अगस्त से पुलिस चालान करेगी। यह प्रक्रिया एक अगस्त से लागू होनी थी। लेकिन पुलिस ने चालान काटना शुरू करने से पहले जागरूकता अभियान चलाया और लोगों के खुद से पालन करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया।  सड़क सुरक्षा व हादसों पर लगाम लगाने के लिए हाई कोर्ट ने सात जुलाई को पुलिस व परिवहन विभाग को दुपहिया पर पिछली सवारी का हेलमेट पहनने का नियम सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने पिछली सवारी के हेलमेट नहीं पहनने पर 11 अगस्त से चालान की कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। एसपी ट्रैफिक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि इससे पहले प्रेमनगर, सहसपुर, विकासनगर, क्लेमेनटाउन, हरिद्वार बाईपास रोड, आशारोड़ी, सहस्त्रधारा, आईएसबीटी, मसूरी, राजपुर आदि प्रमुख इलाकों में जागरुकता अभियान चलाया गया है। कई जगहों पर पुलिस ने हेलमेट बिक्री के स्टॉल भी लगवाए है। वहीं हेलमेट पर रात में लाइट पड़ने के दौरान बचाव के लिए हेलमेट पर आगे व पीछे रिफलेक्टर टेप भी लगाना होगा। बच्चों के लिए भी हेलमेट अनिवायर्र् दुपहिया पर बड़ी सवारी के अलावा बच्चे को बैठाकर ले जा रहे हैं उसे भी हेलमेट पहनाना होगा। नहीं तो पुलिस वाहन चालक पर जुर्माना लगाएगी। मौके पर जुर्माना नहीं दिया तो पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब्जे में लेकर चालान करेगी। पुलिस के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम 1989 की धारा 129 के तहत चालान किए जाएंगे।


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