उपभोक्ता आयोग के सदस्य नियुक्त

चंडीगढ़— पंजाब सरकार ने राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग तथा जिला उपभोक्ता फोरम में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इनके वेतन, सेवा एवं शर्तों संबंधी नियमों को गुरुवार को मंजूरी प्रदान की। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। पंजाब उपभोक्ता संरक्षण(राज्य आयोग और जिला फोरम के चेयरमैन और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें) नियम 2018 सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और अन्यों की वर्ष 2007 की सिविल अपील संख्या 2740 के केंद्र सरकार को विभिन्न आयोग और इनके सदस्यों की नियुक्ति, वेतन और सेवा शर्तो सम्बंधी नियम तैयार करने के निर्देश दिये थे। इस पर केंद्र सरकार ने नियम तैयार कर इन्हें उच्चतम न्यायालय में रखा था तथा इन्हें स्वीकार कर लिया गया तथा राज्यों को भी इन्हें तीन माह में लागू करने के निर्देश दिये। पंजाब में यह समय राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग तथा 20 जिला उपभोक्ता फोरम हैं।