दुराचार पर छह साल कठोर कारावास

 हमीरपुर —अप्राकृतिक दुराचार करने के दोषी को कोर्ट ने छह साल के कठोर करावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपए जुर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक माह का अतिरिक्त कारवास भुगतान होगा। वहीं, भैंस मालिक को एक लाख रुपए देने के आदेश जारी हुए हैं। सोमवार को अभय मंडियाल सीजेएम हमीरपुर ने दोषी प्यार चंद पुत्र हरी राम निवासी बडैहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर के खिलाफ जुर्म 377 आईपीसी साबित होने पर सजा सुनाई गई है। उपन्यायवादी अनुज शर्मा के अनुसार 29 अगस्त, 2011 को जगन्नाथ शर्मा ने पुलिस चौकी जाहू में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 28 अगस्त, 2011 कि रात उसकी पशुशाला से अवाज आई, जब कर देखा तो प्यार चंद उपरोक्ता पशुशाला से भाग निकला। वह भैंस के बछड़ों के साथ अप्राकृतिक जुर्म कर रहा था। इस पर थाना भोरंज में मुकद्दमा धारा 377 आईपीसी में दर्ज करवाया गया। मुकद्दमा की तफ्तीश हैड कांस्टेबल कर्म चंद ने की। तफ्तीश के दौरान दोनों भैंस के बछड़ों को मेडिकल पशु चिकित्सक द्वारा करवाया गया। इसमें भी अप्राकृतिक जुर्म होने की पुष्टि हुई। मुकद्दमे में 13 गवाह पेश हुए। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने सोमवार को सजा सुनाई है।