सूखे और गिरे पेड़ काट सकेंगे दूसरे महकमे

शिमला – प्रदेश के वनों में पड़े अनुपयोगी सूखे व गिरे पेड़ों को अन्य विभाग भी काट सकेंगे। साल्वेज लकड़ी (सूखे व गिरे पेडों) को लेकर सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस तैयार जारी की गई हैं। इसके तहत उन सूखे व गिरे पेड़ों को अन्य विभाग इस्तेमाल कर सकेंगे, जो कि वन निगम की पहुंच से दूर हैं या वन निगम के लिए अनुपयोगी है। राज्य में ऐसे पेड़ अभी तक जंगलों में सड़ रहे हैं। वन निगम की इस नई गाइडलाइंस के अनुसार इन अनुपयोगी सूखे व गिरे पेड़ों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए इन विभागों को वन विभाग को 50 फीसदी रायल्टी देनी होगी। संबंधित वन विभाग के बीट अधिकारी इन पेड़ों को मार्क करेंगे। अन्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, आईपीएच, ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग इन पेड़ों को ठेकेदारों के माध्यम से कटवा सकेंगे, वहीं इसका पूरा रिकार्ड इन विभागों को रखना होगा। बता दें कि मौजूदा समय में वन निगम को वनों में गिरे पड़े पेड़ों को काटने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके लिए वन निग वन विभाग को रायल्टी देता है।