पी. मित्रा पर शिकंजा केस चलाने की मंजूरी

By: Nov 28th, 2018 12:07 am

धारा-118 मामले में अब जल्द हो सकती है गिरफ्तारी

शिमला —जमीनी सौदे मामले में पूर्व मुख्य सचिव पी. मित्रा का केस चलाने के लिए प्रदेश सरकार ने अनुमित दे दी है। हाल ही में विजिलेंस ने इस संबंध में प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी थी, अब कुछ अहम तथ्य सामने आने के बाद सरकार ने केस चलाने की मंजूरी दे दी। हालांकि प्रदेश सरकार पहले इसलिए भी कतरा रही थी, क्योंकि मामला तत्कालीन धूमल सरकार के समय का था, जब पी मित्रा सरकार में राजस्व सचिव के पद पर थे। पी. मित्रा पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में कुछ कारोबारियों को धारा-118 का उल्लंघन कर जमीन खरीदने की मंजूरी दी थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010-11 में जब पी. मित्रा प्रदेश सरकार में राजस्व सचिव के पद पर थे, तो उस दौरान धारा-118 के तहत अनियमितताओं को अंजाम देने के आरोप लगे हैं। जांच में जुटी विजिलेंस ने मित्रा से अब तक दो बार पूछताछ भी कर चुकी है। राज्य सरकार ने अब पी. मित्रा को आरोपी बनाने की अनुमति प्रदान की है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केस आगे चलाने की मंजूरी दे दी। ऐसे में पूर्व मुख्य सचिव पी. मित्रा विजिलेंस के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं।उनके खिलाफ जांच तेज करते हुए विजिलेंस जल्द ही एफआईआर दर्ज भी कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्य सचिव पी. मित्रा बार-बार यह कह रहे हैं कि जब वह राजस्व सचिव थे और उनसे गलती हुई थी तो मेरे ऊपर बैठे लोगों ने ठीक क्यों नहीं किया। मित्रा से पूछताछ के दौरान तत्कालीन भाजपा सरकार में रहे राजस्व मंत्री और अन्य अफसर भी लेपटे में आ सकते हैं। मित्रा यह भी कह चुके हैं कि जब वह राजस्व सचिव थे तो प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर थे।

वॉयस सैंपल लेने पर सात दिसंबर को होगी सुनवाई

पी. मित्रा का वायस सैंपल लेने के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में सात दिसंबर को सुनवाई होनी है। हालांकि गत बुधवार को सुनवाई हुई, लेकिन वॉयस सैंपल लेने की अनुमति पर फैसला नहीं हुआ। कोर्ट ने इससे पहले एक कारोबारी के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति दे चुकी है। विजिलेंस वॉयस सैंपल के माध्यम से कई खुलासा करने का दावा कर रही है। जिस दौरान मित्रा और अन्य कारोबारियों के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। इस केस में गत दिनों राजस्व विभाग के पूर्व कर्मचारी से विजिलेंस ने पूछताछ की थी। यहां तक कि शिमला की एक अदालत में ट्रायल भी चला।

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