एफएमसी का पेटेंट उल्लंघन करने वालों पर मुकद्दमा

चंडीगढ़ -कृषि विज्ञान की दिग्गज कंपनी एफएमसी कोरपोरेशन ने दो स्थानीय पेस्टीसाइड फामूर्लेटर के खिलाफ  पेटेंट राइट्स का उल्लंघन करने पर मुक्कदमा दायर किया है। एफएमसी ने यह मुक्कदमा अपने पैटेंट शुदा नए उत्पाद क्लोरेट्रानिलिप्रोल (रैनेक्सिपिर रजिस्टर्ड ब्रांड) के ऊपर लिए हुए अपने पैटेंट के उल्लंघन के खिलाफ  किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी एफएमसी के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी कर विरोधी कंपनियों को संबंधित पेस्टीसाइड बनाने और बेचने पर रोक लगा दी है, जिसमें क्लोरेनटेनीप्रोल का मिश्रण हो या फिर जिसमें एफएमसी पेटेंट राइट्स की अवेहलना हो रही हो । देश में क्लोरेट्रानिलिप्रोल की बिक्री एफएमसी द्वारा इनसेक्ट कंट्रोल कोराजन और फरटेरा के ब्रांड नाम से करती है, जो कि किसानों में काफी लोकप्रिय हैं। रैनेक्सिपिर की पहचान भी एक सुरक्षित कृषि समाधान के रूप में है, जिसे नियामक संस्था द्वारा ग्रीन लैबल प्रदान किया गया है। एफएमसी इंडिया के प्रेजिडेंट प्रमोद थोटा के अनुसार एफएमसी किसानों को भरोसेमंद उत्पाद उपलब्ध करवाने के लिए अपनी आरएंडडी पर व्यापक निवेश करते हैं। उन्होंनें बताया कि हम किसानों को सुरक्षित फसल संबंधी उत्पाद प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, जो कि भारतीय नियामक संस्थानों द्वारा पारित हो।