धारा-118 केस में पी मित्रा के वॉयस सैंपल पर सुनवाई आज

शिमला – धारा-118 से जुड़े मामले में पूर्व मुख्य सचिव एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त पी मित्रा के वॉयस सैंपल लेने पर शुक्रवार को अदालत में सुनवाई होगी। राज्य सरकार पहले ही विजिलेंस को पूर्व मुख्य सचिव के खिलाफ जांच की अनुमति दे चुकी है। ऐसे में जांच एजेंसी मजबूती से अपना पक्ष अदालत में रखेगी। विजिलेंस ने करीब एक महीने पहले प्रदेश सरकार से मित्रा को आरोपी बनाने के लिए मंजूरी मांगी थी। मुख्यमंत्री और शीर्ष अधिकारियों ने मंत्रणा के बाद गत दिनों विजिलेंस को इस बारे स्वीकृति दी थी। सूत्रों की मानेुं तो ऐसे में पूर्व मुख्य सचिव मित्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके तहत उन्हें फिर से पूछताछ के लिए भी तलब किया जा सकता है। पहले भी दो बार विजिलेंस मित्रा से पूछताछ कर चुकी है। मामला हाईप्रोफाइल होने के चलते विजिलेंस भी हर पहलू को खंगालने के बाद ही जांच आगे बढ़ा रहीं है। धारा-118 से जुड़ा यह मामला काफी पुराना है और पूर्व में इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई थी, जिसके बाद अदालत के आदेशानुसार मामले की जांच फिर से खुल गई है। अदालत ने हाल ही में दो कारोबारियों के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति दे दी है। ऐसे में विजिलेंस को अदालत के फैसले का इंतजार है। वायस सैंपल के माध्यम से ही विजिलेंस पी मित्रा सहित अन्य  करोबारियों के खिलाफ जांच तेज करेगी।

जीवनसंगी की तलाश है? तो आज ही भारत  मैट्रिमोनी पर रजिस्टर करें- निःशुल्क  रजिस्ट्रेशन!