पंजाब में नहीं बिकेंगे खुले मसाले

By: Dec 22nd, 2018 12:01 am

चंडीगढ़ -पंजाब के फूड एंड ड्रग ऐडमिनस्ट्रेशन के कमिशनरेट ने फूड सेफ्टी टीमों को राज्यभर में खुले मसालों और नमक की बिक्री को रोकने का आदेश दिया। इस संबंधी विवरण देते हुए फूड सेफ्टी कमिशनर केएस पन्नू ने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्डज (बिक्री पर रोकथाम और पाबंदियां) रैगूलेशन, 2006 के नियम 2-3-14 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति ‘बिना पैकिंग के पीसे हुए मसाले’ नहीं बेच सकता है। इन नियमों के अनुसार, सिर्फ़ सही ढंग के साथ पैक किए और लेबल लगाए मसालों को ही बेचा जा सकता है। इसलिए सभी टीमों को चौकस रहने के लिए निर्देश दिए गए और उनको अपने अधिकार क्षेत्रों में खुले और बिना पैकिंग के मसाले और नमक न बेचे जाने को यकीनी बनाने और दोषियों के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट के अंतर्गत बनती कार्रवाई करने के लिए कहा। पन्नू ने कहा कि हर भारतीय रसोई में मसाले बहुत महत्त्व रखते हैं, परंतु उनके रूप को आकर्षित बनाने और वजन को बढ़ाने के लिए, पीसे हुए मसालों में नकली रंग, स्टार्च, चाक पाउडर आदि की मिलावट की जाती है। मिलावट वाले मसालों के उपभोग से चमड़ी रोग, जिगर की बीमारियां आदि समेत कई तरह की बीमारियां हो सकतीं हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा टीमों को बिना पैकिंग के नमक और अन्य मसालों की बिक्री को रोकने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं।


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