शिलांग हिंसा प्रभावित सिखों को मुआवजा

पंजाब के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल का फैसला, इस साल जून में मेघालय की राजधानी में हुई थी घटना

चंडीगढ़ – पंजाब सरकार ने मेघालय की राजधानी शिलांग में सिखों के खिलाफ इस वर्ष जून में भड़की हिंसा में संपत्तियों के नुकसान की भरपाई हेतु 60 लाख रुपए मंजूर किए हैं। सरकार ने इसके अलावा गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य की जेलों में अच्छे व्यवहार और आचरण वाले कैदियों की नियमित पैरोल तीन हफ्तों के बढ़ा कर चार हफ्ते तथा एक साल में कुल पैरोल 12 हफ्ते से बढ़ा कर 16 हफ्ते कर दी है। सरकार ने इस संबंध में राज्य विधानसभा के 13 दिसबंर को शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक संशोधन विधेयक भी लेकर आएगी। सीएम कैप्टन अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले लिए गए। शिलांग हिंसा के नुकसान की भरपाई हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से मंजूर 60 लाख रुपए में से 50 लाख रुपए बड़ा बाजार स्थित खालसा मिडल स्कूल की असुरक्षित घोषित पुरानी बिल्डिंग के पुनर्निमाण के लिए दिए जाएंगे। हिंसा में बड़ा बाजार स्थित दुकान को हुए नुकसान के लिए संगम सिंह को दो लाख रुपए, स्कूटी शोरूम में आगजनी की घटना के लिए गुरमीत सिंह को तीन लाख रुपए, आगजनी में ट्रक को हुए नुकसान के लिए सतपाल सिंह को पांच लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है शिलांग में सिखों के खिलाफ भड़की हिंसा में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए सीएम ने सहकारिता -जेल मंत्री के नेतृत्व में चार सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल वहां भेजा था। प्रतिनिधिमंडल ने वहां से लौट कर सरकार को एक रिपोर्ट  सौंपी थी, जिस पर सीएम ने 28 सितंबर को अपने एक बयान में प्रभावित पंजाबियों के लिए राहत राशि की प्रदान करने का ऐलान किया था। बैठक में एक अन्य फैसले में सरकार ने पंजाब गुड्स एवं सर्विस टैक्स अध्यादेश-2018 को राज्य विधानसभा के आगामी 13 दिसंबर को शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में पेश करने को भी मंजूरी प्रदान की।

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