15 हजार से कम सैलरी पर एक हजार की रकम

ऊना—प्रदेश के उद्योगों में कार्यरत हिमाचली कामगारों को उनके कौशल विकास में वृद्धि के लिए सरकार ने औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना-2018 को अधिसूचित कर दिया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत तथा उद्योगों में 15 हजार रुपए प्रतिमाह या इससे कम वेतन पाने वाले सामान्य कामगारों को एक हजार रुपए, जबकि 50 प्रतिशत दिव्यांगता वालों को 1500 रुपए प्रतिमाह की दर से अधिकत्तम दो साल के लिए कौशल विकास भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रदेश सरकार का इस योजना को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य जहां उद्योगों में कार्यरत हिमाचली युवाओं के कौशल में वृद्धि करना है तो वहीं रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए भी उन्हें तैयार करना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने पहले बजटीय भाषण में इस योजना का विशेष जिक्र किया था तथा प्रदेश में कौशल विकास भत्ता योजना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने अपने बजटीय घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए इस योजना को लागू कर दिया है। इस योजना के माध्यम से अब प्रदेश सरकार उद्योगों में कार्यरत होने वाले हिमाचली युवाओं को जहां कौशल विकास के लिए प्रतिमाह एक हजार से 1500 रुपए भत्ता प्रदान करेगी। ेबल्कि प्रदेश के युवा अपने कौशल में वृद्धि कर बेहतर रोजगार के अवसर भी तलाश पाएंगे। वहीं, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योजना के अधिसूचित होने की तारीख के बाद फैक्टरी अधिनियम-1948 के अंतर्गत पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों में 18 से 36 वर्ष आयु वर्ग के 15 हजार रुपए प्रतिमाह या इससे कम वेतनमान पर तैनात होने वाले हिमाचली कामगार ही पात्र होंगे। अप्रेटिंस अधिनियम-1961 के अंतर्गत बतौर अप्रेटिंस तैनात होने वाले प्रशिक्षु भी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा लाभार्थी का नाम प्रदेश के रोजगार कार्यालय में आवेदन करने के समय पंजीकृत होना जरूरी है तथा इससे पहले कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत भत्ता प्राप्त न किया हो। इस योजना का लाभ अधिकतम 24 माह के लिए ही मिलेगा। इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की है। वहीं, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन पत्र जिस रोजगार कार्यालय में नाम पंजीकृत है उसे प्रस्तुत कर सकता है। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी हासिल करने के लिए पात्र व्यक्ति अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।