इंटरव्यू दे चुके डाक्टरों को हफ्ते में दो तैनाती

शिमला – हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा डाक्टर और स्टाफ  नर्सेज की नियुक्ति न किए जाने के मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि डाक्टरों के पद नियमित तौर पर भरने पर निर्णय लिया जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ को सचिव स्वास्थ्य ने शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताया कि डाक्टरों के 202 पदों को भरने के लिए कैंपस इंटरव्यू ले लिए गए हैं और शीघ्र ही इनकी नियुक्ति की जाएगी। हाई कोर्ट ने सचिव स्वास्थ्य को आदेश दिए कि वह एक सप्ताह के भीतर उन सभी डॉक्टर को नियुक्ति दे, जिनका साक्षात्कार लिया गया है। स्टाफ नर्सेज के पद भरने के लिए प्रदेश हाई कोर्ट ने 28 फरवरी अंतिम तिथि तय की है। अदालत को बताया गया कि स्टाफ  नर्सेज के पद भरने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए गए हैं, जिसे की सचिव वित्त को भेजा गया है। अदालत ने सचिव वित को आदेश दिए कि वह एक सप्ताह के भीतर अपनी स्वीकृति दे और उसके बाद दो सप्ताह के भीतर कर्मचारी चयन आयोग को इन पदों को भरने बारे पत्राचार करे और इसी तरह कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिए गए हैं कि वह दो सप्ताह के भीतर इसका विज्ञापन करे और 28 फरवरी तक विज्ञापित करें।