चुनाव खर्च के लिए अलग खाता जरूरी

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डा. एस करुणा राजू ने लोकसभा इलेक्शन पर जारी किए अफसरों को आदेश

चंडीगढ़ –भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लोक सभा चुनाव 2019 के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान खर्च करने हेतु खुलवाए जाने वाले अलग खाते संबंधी विस्तृत हिदायतें जारी की हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अफसर, पंजाब डा. एस करुणा राजू ने बताया कि लोक सभा चुनाव 2019 के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान किए जाने वाले खर्च की सही निगरानी को यकीनी और सुविधाजनक बनाने के लिए अलग खाता खुलवाना जरूरी है। यह खाता किसी भी समय या कम से कम उम्मीदवार द्वारा जिस तारीख को नामांकन पत्र दाखिल किया जाना है, उस तारीख से एक दिन पहले यह खाता खुलवाना जरूरी है। खुलवाए गए खाते का नंबर उम्मीदवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अफसर को लिखित रूप में देना होगा। डा. राजू ने बताया कि उम्मीदवार द्वारा चुनावी खर्च संबंधी खुलवाए गए खाते के द्वारा ही पूरे चुनाव से संबंधित खर्च किए जाने हैं, जो भी राशि चुनाव प्रचार पर खर्च की जानी है, वह इस खाते में जमा करवाई जाए चाहे उस राशि की फंडिंग का स्रोत कोई भी हो। चाहे यह राशि उनके अपने ही स्रोत से हो। चुनाव नतीजों के ऐलान होने के उपरांत उक्त खाते की स्टेटमैंट समेत खर्चे की स्टेटमैंट जिला चुनाव अफसर के पास जमा करवाएंगे। यदि उम्मीदवार चुनावी खर्चे के लिए अलग बैंक खाता नहीं खुलवाता और अपने बैंक खाते के नंबर संबंधी सूचित नहीं करता, तो रिटर्निंग अफसर आयोग की हिदायतें की पालना हेतु ऐसे सभी उम्मीदवारों को नोटिस जारी करेगा। उन्होंने और जानकारी देते हुए बताया कि बैंक खाता या तो उम्मीदवार के नाम पर या फिर उसके चुनाव एजेंट, जोकि चुनाव खर्च संबंधी लगाया गया है, के साथ सांझे रूप में खोला जाएगा। यह खाता उम्मीदवार के किसी भी पारिवारिक मैंबर या किसी अन्य के साथ सांझे रूप में नहीं खोला जाएगा, यदि वह उम्मीदवार का इलेक्शन एजेंट नहीं है।  बैंक खाता राज्य की किसी भी ब्रांच और किसी भी बैंक समेत को-ऑपरेटिव बैंक या डाकखाने में खोला जा सकता है। इस दौरान मौजूदा स्टाफ उनकी मदद के लिए मौजूद रहेगा।