फर्जी बैंक गारंटी वाले ठेकेदार को सात साल की सजा

By: Mar 1st, 2019 12:01 am

शिमला – सीजेएम कोर्ट चंबा  की अदालत ने फर्जी बैंक गारंटी देने के मामले में ठेकेदार को दोषी करार दिया है। दोषी ठेकेदार को सात साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार जुर्माना  किया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में देरी के चलते हुई क्षतिपूर्ति के लिए 50 हजार रुपए पीडब्ल्यूडी  के खाते में जमा करवाने के आदेश दिए हैं।  एसपी विजिलेंस  आरएस भाटिया ने बताया कि ठेकेदार  को 2007 में सड़क निर्माण का कार्य अवार्ड किया था।  ठेकेदार ने इसकी एवज में  बैंक गारंटी जमा करवाई थी। जांच में बैंक गारंटी जाली निकली। मामले की जांच विजिलेंस  ने की और जांच के बाद 29 नवंबर 2010 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।


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