बिन वोटर कार्ड भी डलेगा वोट

By: Mar 12th, 2019 12:01 am

चुनाव आयोग ने मतदाताओं को एक साथ दिए कई विकल्प, टोल फ्री नंबर किया जारी

शिमला – मतदाताओं के पास यदि वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र नहीं हैं तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने उन्हें विकल्प के रूप में कई दूसरे दस्तावेज दिखाकर अपना वोट डालने का अधिकार दिया है। प्रदेश के निर्वाचन विभाग ने इसकी सूचना जारी कर दी है और सभी जिलाधीशों के माध्यम से कहा गया है कि वैकल्पिक दस्तावेजों के साथ मतदाताओं को मतदान का अधिकार होगा।  इन दस्तावेजों को साथ रखने वाले मतदाता को कोई भी पोलिंग कर्मचारी वोट डालने से इनकार नहीं कर सकता, इसलिए चुनाव के दिन उपरोक्त में से कोई भी पहचान पत्र लेकर मतदाता अपना वोट डाल सकता है।लोगों को चुनाव प्रक्रिया के संबंध में कोई दिक्कत हो तो वह टॉल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकता है। राज्य कार्यालय में टोल फ्री नंबर 1800-332-1950 पर संपर्क किया जा सकता है, जबकि जिलों में टोल फ्री नंबर 1950 पर वहां का एसटीडी कोड लगाकर कोई भी शिकायत की जा सकती है। कुल मिलाकर इस बार चुनावा आयोग ने मतदाताओं को मतदान करने के कई विकल्प दिए हैं।

इनमें से एक पहचान दिखाकर करें मतदान

चुनाव आयोग का कहना है कि फोटो युक्त पहचान पत्र, जिसके पास नहीं है, वह अपने पासपोर्ट को दिखाकर वोट डाल सकता है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस  दिखाकर भी उसका वोट डाला जा सकता है। राज्य, केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र से भी वोट डल सकता है वहीं बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटायुक्त पासबुक, पैन कॉर्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कॉर्ड के अलावा मनरेगा का जॉब कॉर्ड दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकता है। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग ने श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कॉर्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए पहचान पत्र तथा आधार कार्ड को दिखाकर भी  अपना वोट देने के लिए हकदार बनाया है।


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