स्कूल 31 मार्च तक भेजें ऑडिट रिपोर्ट

By: Mar 27th, 2019 12:01 am

हरियाणा में स्कूली शिक्षा निदेशालय ने निजी विद्यालयों को जारी किए आदेश

हिसार -हरियाणा स्कूली शिक्षा निदेशालय के 1995 में नियम बनाए जाने के बावजूद 24 सालों में किसी निजी स्कूल ने ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी और अब अचानक विभाग ने स्कूलों को नोटिस भेजकर 31 मार्च तक रिपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए हैं। गैर-सरकारी संस्था स्वास्थ्य शिक्षा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल परमार ने बताया कि स्कूली शिक्षा विभाग की शिक्षा  नियमावली 1995 में के खंड छह की धारा 17 (5) के तहत प्रदेश के सभी निजी स्कूलों के लिए हर वर्ष ऑडिट रिपोर्ट जमा कराए जाने के आदेश दिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त नियम का पालन कोई निजी स्कूल नहीं कर रहा था। श्री परमार ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत शिक्षा महानिदेशक व मुख्यमंत्री से पिछले साल 17 नवंबर को की थी। उन्होंने बताया कि शिकायत से पहले उन्होंने सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, जिसमें पता चला कि नियम बनने के 24 साल बाद भी किसी भी निजी स्कूल ने ऑडिट रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध नहीं कराई थी। श्री परमार ने बताया कि अब हरियाणा स्कूली माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर के करीब आठ हजार निजी स्कूलों को 31 मार्च से पहले ऑडिट रिपोर्ट के साथ-साथ सभी जरूरी  दस्तावेज निदेशालय के पास भेजे जाने के आदेश दे डाले। इनमें फार्म नंबर छह भी जमा कराना अनिवार्य किया गया है। नियम यह है कि हर साल दाखिला शुरू करने से पहले स्कूलों को ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म नंबर छह के साथ जमा करानी होती है और उसका कारण यह है कि अगर स्कूल मुनाफे में चल रहा है, तो वह फीस व अन्य शुल्क वृद्धि का बोझ छात्रों पर नहीं डाल सकता तथा स्कूल यदि घाटे में भी चल रहा है, तो यह प्रशासन को ही तय करना होता है कि फीस में कितनी वृद्धि उचित होगी। ऑडिट रिपोर्ट जमा न कराए जाने की सूरत में कार्रवाई का प्रावधान भी है, जिसमें स्कूल की मान्यता तक रद्द की जा सकती है।

 


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