हिमाचल में सुप्रीम कोर्ट से पूछे बिना नहीं कटेंगे पेड़ 

By: Mar 29th, 2019 12:08 am

हाई कोर्ट ने जयराम ठाकुर सरकार को आदेश पूरी तरह लागू करने के दिए निर्देश

शिमला  – हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिमाचल के पेड़ कटान पर लगाए गए प्रतिबंध के आदेशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करे। मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि जब तक राज्य सरकार प्रदेश में सड़कों के निर्माण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से अनुमति नहीं ले लेती, तब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में किसी भी निर्माण कार्य के लिए पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश पारित किए हैं। सलापड़ से तत्तापानी को सड़क से जोड़ने वाले मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने उक्त आदेश पारित किए। इस मामले में अधीक्षक अभियंता मंडी ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताया कि इस सड़क को चौड़ा करने के लिए 21 गांवों की जमीन अधिगृहीत की जानी है, जिसके लिए केंद्र सरकार से स्वीकृति ली जानी बाकी है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि इस बारे केंद्र सरकार से तुरंत संपर्क किया जाए। इस सड़क का निर्माण कर रहे ठेकेदार ने गुरुवार को हाई कोर्ट के समक्ष बयान दिया कि सड़क का निर्माण कार्य अगले छह महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। अधीक्षक अभियंता मंडी ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत को यह भी बताया कि नेरी गांव में 70 मीटर स्टील के पुल का निर्माण कार्य का काम संजय कुमार शर्मा को दिया गया था और इस पुल के निर्माण कार्य पूरा करने के लिए उसने 15 सितंबर, 2018 तक का समय मांगा था, लेकिन समय-समय पर निर्देश दिए जाने के बावजूद उसने पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया। हाई कोर्ट द्वारा अदालत के समक्ष पेश न होने के के चलते संजय कुमार शर्मा को पचास हजार रुपए की कॉस्ट लगाई  और आदेश दिए कि कॉस्ट की उक्त राशि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वेलफेयर फंड में चार सप्ताह के भीतर जमा करवाई जाए अन्यथा उसके खिलाफ  कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उसे आदेश दिए गए कि वह शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताए कि इस पुल का निर्माण कार्य कितने समय में पूरा किया जाएगा। ज्ञात रहे कि विकास के लिए रीढ़ साबित होने वाली इस सड़क के निर्माण को लटकाए जाने पर हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। वर्ष 1980 में शुरू हुए इस निर्माण कार्य के बारे में विभाग की उदासीनता के कारण स्थानीय लोग सड़क, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे। वर्तमान में सलापड़ से तातापानी के बीच दूरी 150 किलोमीटर है, जोकि इस सड़क के निर्माण के बाद केवल 67 किलोमीटर रह जानी थी, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण 32 वर्ष में केवल 16 किलोमीटर सड़क ही बन पाई। मामले की आगामी सुनवाई 20 मई को निर्धारित की गई है।

39 साल में 16 किलोमीटर सड़क बनी

सलापड़ से तत्तापानी सड़क का निर्माण कार्य 1980 में शुरू हुआ था, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण स्थानीय लोग आज तक परेशान हैं। वर्तमान में सलापड़ से तत्तापानी के बीच दूरी 150 किलोमीटर है, जोकि इस सड़क के निर्माण के बाद केवल 67 किलोमीटर रह जानी थी, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण अभी तक केवल 16 किलोमीटर सड़क ही बन पाई है।


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