आठ अल्ट्रासाउंड क्लीनिक्स के लाइसेंस कैंसिल

शिमला  – प्रदेश के आठ अल्ट्रासाउंड क्लीनिक के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। पीएनडीटी यानी प्रसव पूर्व   निदान अधिनियम के तहत यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। जानकारी के मुताबिक शिशु लिंग सुधार में आगामी कदम उठाते हुए क्लीनिक्स की खिंचाई की गई है। इस साल प्रदेश भर में किए गए अल्ट्रासाउंड क्लीनिक्स की जांच के बाद 18 क्लीनिक्स को नोटिस जारी किए गए थे। इन  क्लीनिक्स को पहले जवाब-तलबी के साथ नोटिस जारी किए गए थे। उसके बाद उनके जवाब पाने के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड क्लीनिक्स का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें उनकी लापरवाही पहले की तरह ज्यों की त्यों पाई गई। जिनके लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं, उनके पास कई गर्भवतियों डाटा नहीं मिला पाया है। उनके लिखित रिकार्ड में भी गड़बड़ी देखी गई है। जिस पर अभी दो महीने के भीतर नीरिक्षण की पूरी प्रकिया अपनाने के बाद इन अल्ट्रासाउंड क्लीनिक्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। अभी कार्रवाई शिमला, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, बिलासपुर, चंबा में की गई है। संबंधित क्लीनिकों क  यह भी साफ कर दिया गया है कि लिंग सुधार में पीएनडीटी के नियम मानना जरूरी हैं। गर्भ में पल रही बेटियों को बचाने के लिए सीएमओ को भी कहा गया है कि जिला प्रशासन के साथ समय पर बैठक कर इसकी समीक्षा की जाए।