पचास हजार से ज्यादा हैं तो सबूत लेकर चलें

By: Apr 29th, 2019 1:46 pm

चुनाव के दौरान पचास हजार से ज्यादा रकम ले जाने पर देने होंगे कैश के वैध सबूत। ये आदेशजिला निर्वाचन अधिकारी ललित जैन ने दिए हैं। ललित जैन ने कहा कि वोट देने के लिए किसी भी प्रकार का लालच देना भी दंडनीय अपराध में शामिल है। ऐसे में जो व्यक्ति किसी प्रकार का लालच देने में संलिप्त पाया गया तो उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा जिसमे एक साल की जेल हो सकती है।


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