महिला से छेड़छाड़ तीन साल की जेल

By: Apr 10th, 2019 12:05 am

हमीरपुर—महिला की अस्मत भंग करने के इरादे से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को कोर्ट ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। कारावास सहित दस हजार रुपए जुर्माना डाला गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर चार गौरव चौधरी ने यह सजा सुनाई है। उन्होंने फैसला सुनाते हुए दोषी जगदीश चंद निवासी भुक्कड़ तहसील भोरंज जिला हमीरपुर को धारा 354 भारतीय दंड संहित के तहत दोषी करार देते हुए तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त दस हजार रुपए जुर्माना अलग से अदा करने के आदेश करवाए गए। सहायक लोक अभियोजन डिंपल ठाकुर ने बताया कि 16 मार्च, 2012 को पीडि़ता ने जिला हमीरपुर के किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि समय करीब 10ः15 बजे रात जब वह अपने मकान के पास बने बाथरूम में शौच आदि से निवृत्त होकर अपने कमरे में जाने लगी तो दोषी ने उसकी बेईजती करने की नीयत से उसके आंगन में आया और उसके साथ गलत हरकत की। महिला के शोर मचाने पर पड़ोसियों ने उसे बचाया तथा दोषी मौका पाकर भाग निकला। मुकदमा दर्ज होने पर उसकी तफतीश हवलदार राम कुमार ने की। सुनवाई के दौरान सरकार की पैरवी सहायक लोक अभियोजन डिंपल ठाकुर ने की तथा सरकार की तरफ से आठ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने जगदीश चंद को उपरोक्त अपराध के लिए दोषी पाया तथा तीन साल की साधारण कारावास तथा दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत मंे सात दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


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