हर विधानसभा क्षेत्र में पांच बूथों पर हो ईवीएम-वीवीपैट का मिलान
नई दिल्ली -सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपैट के मिलान का दायरा बढ़ाने के लिए कहा है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वालीं सभी विधानसभाओं के पांच बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाए। इससे पहले हर विधानसभा के एक पोलिंग बूथ पर ही पर्चियों का मिलान होता था। इस व्यवस्था के खिलाफ 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। विपक्षी दलों ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में नतीजे से पहले 50 फीसदी ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करने की मांग की थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बैंच विपक्षी पार्टियों की 50 फीसदी पर्चियों के मिलान की मांग पर सहमत नहीं हुई। बैंच ने कहा कि इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत पड़ेगी। बुनियादी ढांचे को देखते हुए यह मुमकिन नहीं लगता। इससे पहले सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वीवीपैट स्लिप गिनने का मौजूदा तरीका सबसे उपयुक्त है। मौजूदा प्रणाली के मुताबिक विधानसभा चुनाव में एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का मिलान होता है।
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