अवैध शराब पर तीन को कैद

शराब की तस्करी करने पर सीजेएम नाहन ने सुनाया फैसला एक-एक लाख जुर्माना

नाहन –अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वाले तीन लोगों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नाहन न्यायाधीश प्रताप सिंह ठाकुर ने तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। सीजेएम नाहन ने आबकारी अधिनियम के तहत राजेश कुमार पुत्र रणजीत सिंह निवासी चरणावाला हरिपुरखोल पांवटा साहिब, प्रशांत तोमर पुत्र सतवीर सिंह निवासी मुराना बागपत यूपी तथा सुनीता देवी पत्नी अमर सिंह निवासी कोलर को धारा 39 (1) हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक-एक लाख रुपए बतौर जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई गई है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि 13 मई, 2017 को जब पुलिस की टीम रात करीब अढ़ाई बजे जमटा मार्ग पर मधाराघाट के समीप गश्त कर रही थी तो सामने से एक वाहन को पुलिस ने जांच के लिए रोका। इस बीच पुलिस टीम को देखकर चालक राजेश व वाहन में अन्य व्यक्ति प्रशांत गाड़ी से उतरकर भागने लगे। पुलिस टीम ने मौके पर दोनों ही व्यक्तियों को काबू कर लिया था। इस बीच वाहन नंबर (एचपी 71-1224) को जांच के दौरान जब छानबीन की गई तो उसमें से 35 पेटियां शराब भी बरामद हुई। इसमें 792 बोतलें अवैध रूप से बिना परमिट व लाइसेंस के रखी गई थी। पुलिस की छानबीन में यह भी स्पष्ट रूप से सामने आया कि आरोपी बरामद शराब को सुनीता देवी के कहने पर गाड़ी में भरवाकर रेणुका छोड़ने जा रहे थे। इस मामले में सहायक न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने न्यायालय में मामले की पैरवी की, जिस पर न्यायाधीश प्रताप सिंह ठाकुर ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को तीन-तीन वर्ष के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषियों को नौ-नौ माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।