आरोपी को 20 महीने का कारावास

बिलासपुर—स्पेशल जज बिलासपुर की अदालत ने गुरुवार को एक अहम मुकदमें में दोषी कश्मीर सिंह को सजा सुनाई है। यह जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 13 सितंबर 2017 को थाना घुमारवीं में पीडि़ता के माता-पिता की शिकायत के आधार पर थाना में मामला दर्ज करवाया था जो कि पीओसीएसओ एक्ट 2012 व आईपीसी 506 के अंतर्गत दर्ज हुआ था। इस मामले में अभीयोजन पक्ष ने 16 गवाह पेश किए तथा उनकी गवाही को सही ठहराते हुए माननीय स्पेशल जज राकेश चौधरी नेे धारा 11 पीओसीएसओ एक्ट में दोषी कश्मीर सिंह सुपुत्र सीता राम गांव सलोन मंडल तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर को 20 महीने का साधारण कारावास व 2500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई । जुर्माना न देने की सूरत में एक महीने का अतिरिक्त कारावास  भुगतान पडे़गा। ये सारी सजाएं जुर्माने की सजा के कारावास को छोड़कर इक्कठी चलेंगी तथा दोषी की अवधि जिसमें वह न्यायिक हिरासत में रहा था, का सेट ऑफ  करना उपरोक्त सजा के बीच से होगा। उल्लेखनीय है कि इस मुकदमे की जांच इंस्पेक्टर शेर सिंह व अभियोजन की ओर से अंशिक ट्रायल संदीप अत्री (डीए) व डिप्टी डीए उमेश शर्मा तथा जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने की।