इन्फोसिस फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन कैंसिल

By: May 14th, 2019 12:06 am

नई दिल्ली -गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठन इन्फोसिस फाउंडेशन के खिलाफ विदेशी चंदा प्राप्त करने के नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करते हुए उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। अधिकारियों ने बंगलूर के इस संगठन के खिलाफ कार्रवाई की सोमवार को जानकारी दी। विदेशों से सहायता लेने वलो गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ऐसे किसी चंदे का हिसाब-किताब संगठन को हर साल वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद नौ माह के भीतर सरकार को देना होता है। अधिकारियों के अनुसार गृह मंत्रालय ने इन्फोसिस फाउंडेशन को पिछले साल कारण बताओ नोटिस जारी किया था। संगठन ने विदेशी धन की प्राप्ति और व्यय का पिछले कुछ साल का वार्षिक ब्योरा नहीं प्रस्तुत किया था। बार-बार रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद ब्योरा नहीं दिया गया। संपर्क किए जाने पर इन्फोसिस फाउंडेशन ने कहा कि उसने गृह मंत्रालय से एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसल करवाने के लिए खुद ओवदन किया था और उसकी पैरवी की थी। उसके बाद गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की। वर्ष 1996 से शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, कला और संस्कृति आदि क्षेत्रों में काम कर रहे फाउंडेशन के जन संपर्क अधिकारी ऋषि बसु ने कहा कि एफसीआरए में 2016 में किए गए संशोधन के बाद उनका संगठन इस अधिनियम के दायरे में नहीं आता। उन्होंने कहा कि हमने मंत्रालय से संपर्क कर इस पर विचार करने को कहा था। हम अनुरोध स्वीकार करने के लिए मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं।


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